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Haryana Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DAYALU) – पूरी जानकारी

Post Date: 13 November 2025

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DAYALU) एक निशुल्क सुरक्षा योजना है, जिसे Haryana सरकार ने उन गरीब परिवारों के लिए शुरू किया है जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर किसी गरीब परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाए, तो उस परिवार को ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाए।

Haryana DAYALU Yojana 2025: Overview

Deen Dayal Antyodaya Parivar Suraksha Yojana : Short Details

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Eligibility Criteria Details
Citizenship Haryana का permanent resident होना चाहिए।
Income ₹1.80 lakh या उससे कम yearly income
Registration Parivar Pehchan Patra (PPP) में नाम दर्ज होना चाहिए।
Age Limit 6 से 60 saal के बीच की उम्र
Incident Date दुर्घटना 1 April 2023 के बाद की होनी चाहिए।
Disability Type केवल permanent disability (accident से हुई) covered की जाएगी।
Age Wise Financial Help Amount
6 - 12 साल ₹1 lakh
12 - 18 साल ₹2 lakh
18 - 25 साल ₹3 lakh
25 - 45 साल ₹5 lakh
45 - 60 साल ₹3 lakh

ज़रूरी Documents for Deen Dayal Yojana

  • Parivar Pehchan Patra (PPP ID)
  • Aadhaar Card (applicant और deceased/disabled का)
  • Death Certificate या Permanent Disability Certificate
  • Bank Passbook/Account Details
  • Passport Size Photo
  • Relationship Proof (जैसे birth certificate, ration card, या family ID)
  • Mobile Number (जो PPP से linked हो)

Deen Dayal Yojana - Apply कैसे करें?

  1. Official Website पर जाएं: https://dapsy.finhry.gov.in
  2. Apply Scheme” पर click करें।
  3. Apna PPP ID दर्ज करें।
  4. OTP verification करें।
  5. Application form भरें और documents upload करें।
  6. Submit करने के बाद आपको एक reference ID मिलेगी।
  7. इसी reference ID की मदद से आप अपना status check कर सकते हैं।

Application की Last Date

Ghatna hone के 90 दिन (3 महीने) के अंदर apply करना अनिवार्य है। इसके बाद application reject किया जा सकता है।

Terms & Conditions

  1. Coverage Start: 1 April 2023 से पहले की घटनाएं cover नहीं की जाएंगी।
  2. Disability Coverage: केवल permanent disability (accident से) ही covered है।
  3. Income Verification: PPP database के through verify होना ज़रूरी है।
  4. Age Limit: व्यक्ति की उम्र 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  5. Application Timeframe: घटना के 90 दिनों के भीतर form submit करना अनिवार्य है।
  6. Bank Account: सहायता राशि केवल Aadhaar linked account में ही भेजी जाएगी।
  7. Approval Authority: Claim की मंजूरी Haryana Parivar Suraksha Nyas (HPSN) द्वारा की जाती है।

Death Case में पैसा किसे मिलेगा?

यदि किसी eligible व्यक्ति की death (natural या accidental) हो जाती है, तो सहायता राशि परिवार के एक सदस्य को PPP data के आधार पर दी जाती है:

  1. Head of Family (HOF): यदि मृतक HOF नहीं है तो राशि HOF के account में transfer की जाएगी।
  2. यदि HOF की भी मृत्यु हो चुकी है: तो राशि परिवार के सबसे बड़े (उम्र में) 60 वर्ष से कम व्यक्ति को दी जाएगी।
  3. यदि सभी members 60+ हैं: तो सबसे करीबी 60+ व्यक्ति को payment मिलेगी।
  4. यदि सभी दावेदार 18 वर्ष से कम उम्र के हैं: भुगतान रोक दिया जाएगा, जब तक कि कोई एक सदस्य 18 वर्ष का न हो जाए।
Note: राशि केवल उसी bank account में transfer होगी जो PPP में registered हो और Aadhaar से linked हो।

SOME USEFUL IMPORTANT LINKS

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Toll-Free Helpline 1800-2000-023
Deendayal Jan Awas Yojana Haryana

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